लकड़ी ठेकेदार की अपहरण कर हत्या में दोषी को मृत्युदंड
मुजफ्फर नगर, अगस्त 12 -- मुजफ्फरनगर फिरौती के लिए लकड़ी ठेकेदार का अपहरण कर हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। मृत्युदंड की सजा पाने वाला दोषी वर्ष 2009 से जेल में बंद है। उसे पहले भी दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। हत्याकांड में नामजद दो बदमाश शौकीन व एहसान को पुलिस मुठभेड़ में वर्ष 2004 में ढेर कर चुकी है。 यह भी पढ़ें- युवती से गैंगरेप में अभियुक्त को 20 साल की कैदमामले की जानकारी एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि 9 दिसंबर 1999 को छपार के तेजलहेड़ा निवासी मोहम्मद आबाद ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह और उसका चचेरा भाई हारुन व मुकर्रम ट्रैक्टर-ट्रॉली में पापुलर लादकर हरियाणा के यमुनानगर बेचने जा रहे थे। रात्रि में गांव के पास रजवाहे ...
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