मुजफ्फरपुर, अप्रैल 25 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन को लेकर लंबित वाहन चालान का निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से होगा। इसको लेकर परिवहन सचिव ने ट्रैफिक, पुलिस व परिवहन के पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसमें एडीटीओ, इएसआइ, ट्रैफिक व पुलिस के पदाधिकारियों को निर्देशानुसार कार्रवाई करने को कहा है। बताया गया कि कई नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना की राशि में कमी की गई है। इसके तहत लोक अदालत में लंबित चालान के आये मामलों का निष्पादन होगा। दूसरी गलती पर उक्त राशि बढ़ा दी जाएगी। यह भी पढ़ें- लखीसराय : राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर दिए निर्देश
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