मैनपुरी, अगस्त 25 -- बरनाहल थाना क्षेत्र के ग्राम केशोपुर में पत्नी की गला घोटकर हत्या करने वाले पति को एडीजे चतुर्थ कोर्ट के न्यायाधीश विष्णु कुमार मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इस हत्याकांड में 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एक आरोपी को पुलिस ने जांच में निकाल दिया दो अन्य आरोपियों को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। थाना बरनाहल पुलिस को तहरीर देकर अजय कुमार ने शिकायत की थी कि उसने अपनी बहन रोशनी की शादी केशोपुर निवासी सचिन पुत्र चंद्रप्रकाश के साथ की थी। इसी दिन सचिन के भाई अरविंद से बड़ी बहन रजनी की शादी भो हुई थी। शादी के बाद उसकी बहन रोशनी एक पुत्री की मां बन गई। ससुराल पक्ष के लोग उसका दहेज उत्पीड़न करते थे। 29 मई 2024 को उसकी बहन रोशनी की दहेज की मांग पूरी न होने पर गला घोटकर...