रोड रॉबरी के मामले में जमानत खारिज
दरभंगा, जून 9 -- अचलेंद्र झा,लहेरियासराय। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने रोड रॉबरी के आरोप में बाजितपुर थाने के चकचिन्तामनपुर निवासी अशोक यादव का जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश दिया है। 31 जुलाई 2025 की रात में अपराधियों ने हथियार के बलपर एक ऑटो, दो मोबाईल और 30 हजार रुपये लूट लिये थे। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से लूट का मोबाइल बरामद किया था। इसी मामले में आरोपी गत 30 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। न्यायालय ने एक अन्य मामले में बच्चा चोरी कर बेच देने के आरोप में सोनकी थाने में दर्ज कांड के आरोपी लक्ष्मी चौपाल और मारपीट व लूटपाट के आरोप में सिंहवाड़ा थाने में दर्ज कांड के आरोपी नूर मोहम्मद खान का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें- पुलिस ने तीन लुटेरे किए गिरफ्तार,...
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