शिमला, सितम्बर 16 -- हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला उपभोक्ता आयोग ने बस किराए से जुड़े एक मामले में यात्री के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) को यात्री को 50,029 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। यात्री का आरोप था कि एक ही दूरी के सफर के लिए उससे वापसी यात्रा में 29 रुपये ज्यादा वसूले गए।एक दिन में ही किराए में 29 रुपये का अंतर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला 13 अगस्त 2024 का है। यात्री ने HRTC की रोडवेज बस से ऊना से हरिद्वार की यात्रा की थी। इसके लिए उसने बस कंडक्टर को 488 रुपये किराया दिया। अगले दिन वह हरिद्वार से ऊना लौट रहा था। यात्री के मुताबिक, वापसी यात्रा के लिए कंडक्टर ने उससे 517 रुपये मांगे। उसने 517 रुपये नकद दिए, लेकिन 29 रुपये के इस अंतर पर सवाल भी उठाया। यात्री का कहना ...