नई दिल्ली, मार्च 23 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेल के महानिदेशक को हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान की प्रताड़ना शिकायत पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। जोया ने जेल अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जोया बहरहाल सेंट्रल जेल नम्बर छह में बंद है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने जेल महानिदेशक को शिकायत पर फैसला करने व याचिकाकर्ता को बताने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। पीठ ने कहा कि अगर वह अपनी शिकायत के नतीजे से संतुष्ट नहीं हैं तो वह उच्च न्यायल में दोबारा जा सकती हैं। जोया खान की तरफ से वकील जोगिंदर तुली, जोशीनी तुली के साथ पेश हुए। बताया गया है कि 10 मार्च को जोया के वकील ने ईमेल के जरिए जेल महानिदेशक व सेंट्रल जेल नंबर 6 के अधीक्षक को याचिकाकर्ता के ख...
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