सीतामढ़ी, फरवरी 27 -- सुरसंड। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निकायों द्वारा पंद्रह लाख से कम लागत की योजनाओं के कार्यों को विभागीय अनुमोदन के बिना पूरा करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। विभाग ने शहर विकास योजनाओं के निष्पादन में पारदर्शिता बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर लगाम कसने के उद्देश्य से यह निर्णय जारी किया है। सरकार की नई घोषणा के अनुसार अब सभी नगर निकायों को 15 लाख रुपये से कम की लागत वाली किसी भी योजना के कार्यों को केवल ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ही कराना अनिवार्य होगा। इससे पहले ऐसे निचले श्रेणी के कार्यों में सिर्फ अनुमोदन पर कार्य शुरू कर दिया जाता था। जिससे अनियमितताओं और कार्य निष्पादन में गुणवत्ता का अभाव देखा गया है। विभाग ने पूर्व के आदेश को निरस्त करते हुए यह नई दिशा-निर्देश जारी किये ...
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