रांची, अगस्त 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। माइनिंग कंपनी शाह ब्रदर्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कंपनी को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस आर. मुखोपाध्याय व जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने नोटिस जारी किया। इस संबंध में भूमि अधिग्रहण व विस्थापन पुनर्वास समिति ने याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि माइनिंग कंपनी शाह ब्रदर्स की गतिविधियों के कारण राज्य सरकार को रॉयल्टी और राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता विनय तिवारी ने अदालत को बताया कि शाह ब्रदर्स की ओर से सरकार को 700 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है। याचिका में पूरे मामले की जांच कर राजस्व की वसूली और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वी...