लातेहार, जून 16 -- लातेहार प्रतिनिधि। ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड सरकार के सचिव मनोज कुमार ने एक आदेश के जरिए खान व भूतत्व विभाग के सचिव को विकास योजनाओं में लघु खनिजों की रॉयल्टी जमा करने की पूर्व व्यवस्था को यथावत जारी रखने का निर्देश दिया है। अपने कार्यालय से निर्गत पत्र में सचिव कुमार ने स्पष्ट कहा है कि गत अप्रैल में झारखंड लघु खनिज समनुदाय नियमावली 2004 के कंडिका 55 को विलोपित कर दिए जाने से न सिर्फ संवेदकों का भुगतान और विकास कार्य प्रभावित हैं, बल्कि सरकार को भी राजस्व की क्षति हो रही है।

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