रॉन्ग साइड दौड़ते मिले वाहनों का अब चालान नहीं सीधे मुकदमा होगा
हल्द्वानी, जुलाई 19 -- हल्द्वानी। लालकुआं-काठगोदाम हाईवे (एनएच-109), रामपुर रोड, कालाढूंगी-नैनीताल मुख्य मार्ग समेत प्रमुख सड़कों पर लगातार बढ़ते हादसों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। शनिवार को डीएम ललित मोहन रयाल ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की आपात बैठक में स्पष्ट किया कि अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों को सिर्फ चालान भरकर नहीं छोड़ा जाएगा। बल्कि ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-281 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, वाहन सीज किए जाएंगे और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी होगी। एनएच-109 पर 15 दिन में आठ मौतों के अलावा जिलेभर के मुख्य मार्गों में लगातार बढ़ते सड़क हादसों के बावजूद सुरक्षा इंतजामों में हो रही ढिलाई पर सवाल उठने पर शनिवार को डीएम ने एनएच-109 को लेकर कई अहम फैसले किए हैं। डीएम ने एनएच और एनएचएआई ...
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