रांची, जून 13 -- रांची, वरीय संवाददाता। सेना और रैयतों के बीच जमीन संबंधी विवाद बढ़ता जा रहा है। रैयतों की जमीन को सेना के नाम पर नामांतरण करने पर रोक लगाने के लिए अरगोड़ा अंचल को लिखित जानकारी दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि वे पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जिला-रांची, अंचल-अरगोड़ा के मौजा हुंडरू थाना नंबर 224 के निवासी हैं। खतियानी रैयत के वंशज एवं वर्तमान में रैयत हैं। हुंडरू मौजा की जमीन पर हम सभी पीढ़ी-दर-पीढ़ी शांतिपूर्वक निवास करते हुए काबिज हैं। राज्य सरकार को लगातार लगान अदा कर रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। इन गावों के रैयत अधिकतर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा जाति वर्ग के सदस्य हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश भारत सरकार ने सन 1941-42 में सिर्फ युद्ध कार्य के ल...