रैनाथ ब्रह्मदेव पीजी कॉलेज पर 20 लाख रुपये का जुर्माना
देवरिया, जुलाई 1 -- देवरिया, विधि संवाददाता। सलेमपुर के रैनाथ ब्रह्मदेव पीजी कालेज के प्रबंधक, प्राचार्य व वरिष्ठ लिपिक के ऊपर स्थायी लोक अदालत की पीठ ने 20 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। यह क्षतिपूर्ति तीन माह के अंदर देना होगा।रैनाथ ब्रह्मदेव पीजी कॉलेज से सरिता देवी ने वर्ष 2011-12 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किया था। कॉलेज प्रबंधन ने अंक सुधार के नाम पर सरिता देवी का अंक पत्र जमा कर लिया। बार-बार मांगने पर भी सरिता देवी का अंक पत्र कॉलेज प्रबंधन ने नहीं दिया। 14 वर्ष बाद सरिता देवी ने अदालत में मुकदमा दाखिल कर कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की मांग की। यह भी पढ़ें- सीएलसी के नाम पर वसूली का आरोप स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश मिश्रा और सदस्य राजेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रबंधन को नोटिस दिया तो न्यायालय के हस्तक्षेप व क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.