देवरिया, अप्रैल 11 -- देवरिया,विधि संवाददाता। स्थायी लोक अदालत ने शुक्रवार को रैनाथ ब्रह्मदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय सलेमपुर के प्रबंधक अजय मिश्रा, प्राचार्य दीनदयाल मिश्रा, वरिष्ठ लिपिक महाराज यादव सहित इनके अधिवक्ता को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है कि क्यों न कॉलेज की मान्यता रद्द करने के लिए शासन को अग्रसारित कर दिया जाए। साथ ही इन लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू की जाए।कुमारी सरिता यादव ने वर्ष 2011 में एमए प्रथम वर्ष व वर्ष 2012 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा रैनाथ ब्रह्मदेव पीजी कॉलेज से दी, लेकिन उसका अंक पत्र आज तक विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। छात्रा अंक पत्र के लिए बार-बार कॉलेज दौड़ती रही और प्राचार्य तथा सभी संबंधित से अपनी गुहार लगाती रही, लेकिन विद्यालय प्रशासन विगत 16 वर...
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