नई दिल्ली, मई 2 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर रैंक से जुड़े ज्यादा वेतनमान के आधार पर पेंशन में बदलाव की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ किया कि पेंशन का निर्धारण केवल सेवानिवृत्ति के समय मिले वास्तविक वेतनमान के आधार पर होगा, न कि पद या रैंक के आधार पर। मामला 2018 में केंद्रीय नागरिक पेंशन पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देने से जुड़ा था। इसमें उच्च वेतनमान के आधार पर पेंशन संशोधन से इनकार किया गया था। याचिकाकर्ता, सीआरपीएफ का सेवानिवृत्त कर्मचारी है। वह जुलाई 1997 में इंस्पेक्टर/रेडियो ऑपरेटर पद से रिटायर हुआ था। उसका दावा था कि इंस्पेक्टर रैंक केंद्रीय नागरिक सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के तहत उच्च वेतनमान के बराबर है, इसलिए पेंशन उसी आधार पर तय होनी चाहिए। यह भी पढ़ें- अपर समाहर्ताओं की पदोन्नति...
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