नई दिल्ली, मार्च 27 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने राजधानी के प्रतिष्ठित दिल्ली रेस क्लब और इंडियन पोलो एसोसिएशन को उनकी ऐतिहासिक जमीन से बेदखल करने की केंद्र सरकार की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया मामला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बनता है और उन्हें अंतरिम राहत देना जरूरी है। अदालत ने केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को कमाल अतातुर्क मार्ग स्थित दिल्ली रेस क्लब और जयपुर पोलो ग्राउंड पर 9 अप्रैल तक किसी भी तरह की कब्जा प्रक्रिया शुरू करने से रोक दिया है। पीठ ने कहा कि यदि तत्काल राहत नहीं दी जाती, तो याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।दरअसल, केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ताओं को 12 मार्च, 2026 तक जगह खाली करने का नोटिस दिया गया था। पीठ ने आदेश में ...