नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने गुरुवार को नमाजियों को रेस कोर्स मस्जिद में जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल धार्मिक ढांचे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने लुटियंस दिल्ली की एक भूमि पर बनी मस्जिद को बचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस मामले में केंद्र की तरफ से कहा गया है कि सार्वजनिक मकसद से इस जमीन को कब्जे में लिया गया है। पीठ ने ढांचे के आसपास चल रहे तोड़-फोड़ के काम पर ध्यान देते हुए कहा कि अगर कोई घायल हो जाता है, तो मुआवजा कौन देगा। इस तोड़फोड़ के मद्देनजर मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी गई है। यह भी पढ़ें- .तब तक नहीं तोड़ा जाएगा; PMO के नजदीक वाले मस्जिद पर केंद्र सरकार, पर नमाज न...