रेल परिसर में गंदगी फैलाने पर अब चार गुना तक जुर्माना
मुजफ्फरपुर, सितम्बर 23 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। रेलवे जंक्शन व स्टेशन परिसरों के साथ ट्रेनों में गंदगी फैलाना और नियमों का उल्लंघन करना अब यात्रियों को महंगा पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए जुर्माने से संबंधित नया प्रावधान लागू किया है। नियम तोड़ने वालों से पांच सौ की जगह अब दो हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकेगा। स्टेशन व जंक्शन परिसर में गंदगी फैलाने, थूकने, कचरा फेंकने आदि पर चार गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इंडियन रेलवे स्टेशन रूल्स, 2012 और जन विश्वास (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026 के तहत इसे लागू करते हुए सर्कुलर जारी किया है। केंद्र सरकार ने इसे 25 अगस्त 2026 को गजट नोटिफिकेशन के जरिए अधिसूचित किया था। अब तक रेलवे एक्ट के तहत स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने पर 500 रुपये तक जुर्माना लिया जा...
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