पीयूष श्रीवास्तव, अप्रैल 20 -- UP News : रेलवे स्टेशनों पर उपद्रव, गंदगी फैलाने या छोटे-मोटे अपराध करने वालों के खिलाफ अब सख्त लेकिन अलग तरह की कार्रवाई होगी। रेलवे ने जन विश्वास 2.0 संशोधन विधेयक 2026 के तहत नियमों में अहम बदलाव लागू कर दिए हैं। आठ अप्रैल को इसका गजट जारी होते ही नए प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। नए नियमों के तहत अब छोटे अपराधों में जेल भेजने के बजाय जुर्माना और कम्युनिटी सर्विस (सामुदायिक सेवा) का प्रावधान किया गया है। यानी स्टेशन पर हंगामा करने, गंदगी फैलाने या अव्यवस्था पैदा करने पर दोषी को सफाई जैसे काम करने पड़ सकते हैं। इस संशोधन में कई छोटे तकनीकी अपराधों को कारावास से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें जुर्माने में बदल दिया गया है। इसका उद्देश्य छोटी गलतियों पर जेल का बोझ कम करना और व्यवहार सुधार पर जोर देना है। नए प्रा...
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