जमशेदपुर, अप्रैल 19 -- दक्षिण पूर्व जोन रेलवे मेंस कांग्रेस की मान्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। वर्ष 2024 के चुनाव में रेलवे मेंस कांग्रेस लगभग 1 प्रतिशत वोट के अंतर से पीछे रह गई, जबकि लगभग 16 प्रतिशत रेलकर्मी मतदान नहीं कर सके थे। इससे चक्रधरपुर मंडल में मेंस कांग्रेस को मान्यता नहीं मिल सकी थी। दक्षिण पूर्व जोन रेलवे मेंस कांग्रेस के महासचिव एसआर मिश्रा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की अनियमितता के कारण सैकड़ों कर्मचारियों के वोट नहीं दे पाने की कारणों पर सवाल उठाया और न्यायसंगत मान्यता पर जोर दिया है। मालूम हो कि मान्यता नहीं मिलने पर मेंस कांग्रेस ने कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी देकर रेलवे की व्यवस्था के कारण कर्मचारियों के वोट नहीं दे पाने को मुद्दा बनाया था। यह भी पढ़ें- जजों को भी लगा दो... चुनाव आयोग की 'मनम...