मधुबनी, अप्रैल 16 -- पारस कुमार खजौली। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी डीएम को रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने पत्र जारी कर स्पष्ट कहा है कि सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि पहले भी डिफेंस लैंड के मामलों में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। अब रेलवे प्रशासन, विशेषकर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, हाजीपुर की ओर से भी अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। यह भी पढ़ें- एनसीएल ने जमींदोज किया अवैध अतिक्रमण पत्र में हालिया न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए बताया गया है कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 3 के तहत शुर...
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