रेलवे परिसर में सिगरेट पीने पर 100 नहीं अब दो हजार जुर्माना
अलीगढ़, जुलाई 20 -- अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता सिगरेट की लत आपको भारी पड़ने वाली है। क्योंकि रेलवे परिसर और ट्रेन में सिगरेट, बीड़ी पीने पर भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर सिगरेट, तंबाकू और बीडी का इस्तेमाल करता मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
नए नियमों का विवरण रेल मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर भी सिगरेट बीड़ी या अन्य चीजों का उपयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आप धूम्रपान करते पकड़े गए तो दो हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आपको ट्रेन से उतारा भी जा सकता...
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