जमशेदपुर, जून 24 -- रेलवे ने यात्री सुरक्षा, स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के लिए जुर्माना राशि में चार से पांच गुना बढ़ोतरी कर दी है। अब नशे में ट्रेन या स्टेशन पर उत्पात मचाने पर 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। वहीं, महिला और दिव्यांग बोगी पर चढ़ने वालों पर 25 सौ रुपये जुर्माना लगेगा, जो पहले 500 था। इसके अलावा ट्रेनों और स्टेशन पर सिगरेट-बीड़ी का कश लगाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो पूर्व में 500 रुपये था। अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले हॉकर पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है. यह भी पढ़ें- नया कानून लागू, एक दिन में वसूला 41 लाख जुर्मानानए नियमों का कार्यान्वयन रेलवे में यात्री सुरक्षा, स्वच्छता व खानपान की गुणवत्ता को लेकर नए नियम बने हैं। टाटानगर समेत चक्रधरपुर मंडल के स्टेशनों व ट्रेनों में...