रांची, अगस्त 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रेलवे के टिकट परीक्षक कर्मचारियों की वरीयता से जुड़े मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया है। रेलवे ने कैट के 17 दिसंबर 2025 को पारित आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामला रेलवे बोर्ड की ओर से वाणिज्यिक विभाग के विभिन्न पदों को एकीकृत कर संयुक्त कैडर बनाने के फैसले से जुड़ा है। रेलवे बोर्ड ने 22 फरवरी 2018 को कॉमर्शियल क्लर्क, टीसी और इंक्वायरी सह रिजर्वेशन क्लर्क के पदों को चरणबद्ध तरीके से एकीकृत कर कॉमर्शियल सह टिकेटिंग स्टाफ का संयुक्त कैडर बनाने का निर्णय लिया था। इसके बाद 5 अप्रैल 2019 को स्पष्ट किया गया कि 22 फरवरी 2018 तक कार्यरत कर्मचारियों की वरीयता पूर्व की व्यवस...