नई दिल्ली, फरवरी 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कथित रेलवे की जमीन से बेदखली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी में रेलवे के विस्तार की वजह से बेदखली का सामना कर रहे लोगों को उसी जगह पर पुनर्वास का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि हजारों परिवारों के बेघर होने की संभावना है इसलिए अधिकारियों को पीएम आवास योजना के तहत उनकी योग्यता का परीक्षण करते हुए उनके पुनर्वास में मदद करनी चाहिए।बड़ा फैसला, बेदखली पर रोक से इनकार चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपिन पंचोली की बेंच ने हल्द्वानी में कथित रेलवे की जमीन से बेदखली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने माना कि हजारो...