प्रयागराज, मार्च 6 -- रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोन के गैर राजपत्रित कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से देने के निर्देश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश (आरबीई नंबर 19/2026) में कहा गया है कि रेलवे सेवक अपने नाम, परिवार के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर मौजूद अचल संपत्ति की जानकारी तय प्रारूप में विभाग को देंगे। ग्रुप 'सी' के ऐसे पर्यवेक्षी कर्मचारी, जिनका ग्रेड पे 4600 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें अपनी विरासत में मिली, खरीदी गई या लीज/मॉर्गेज पर ली गई अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण देना होगा। यह विवरण पहली नियुक्ति के तीन महीने के भीतर तथा इसके बाद हर वर्ष जनवरी महीने में जमा करना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा वाणिज्य विभाग के कुछ वर्गों जैसे रिजर्वेशन क्लर्क, पार्सल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क,...
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