नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- अगर रेलवे से जुड़े कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नियमों की घोषणा की। इसके तहत UPS की पात्रता, कर्मचारी और सरकार के योगदान, पेंशन की गणना, फैमिली पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS), इस्तीफा और UPS से NPS में जाने के नियमों को स्पष्ट किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं कि रेलवे कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ बदल जाएगा।यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को क्या मिलेगा? रेलवे के यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर्स को 10 साल की सर्विस पूरी होने पर कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। वहीं, 25 साल की सर्विस पूरी होने पर वे पूरी पेंशन पा सकते हैं। इसके अलावा, रेलवे...