मुजफ्फरपुर, अगस्त 19 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। रेलवे ने नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रितों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। रेल मंत्रालय ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। अब आवेदन के समय योग्यता पूरी नहीं होने पर भी आश्रित को मौका दिया जाएगा।

नए नियम की विशेषताएं नए नियम के अनुसार यदि किसी आश्रित के पास आवेदन के समय आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तब भी उसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ऐसे आवेदक को कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से पांच साल के अंदर निर्धारित योग्यता पूरी करनी होगी। इसके बाद ही उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक संकट से बचाना है, जिनके कमाऊ सदस्य की असमय मृत्यु हो जाती है।

नाबालिगों क...