भागलपुर, अगस्त 27 -- भागलपुर। यात्री सुरक्षा, सुरक्षित ट्रेन संचालन के मद्देनजर रेलवे ने एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुटओवर ब्रिज के बजाय पटरियां पार करने और पटरियों के बीच रील बनाने वाले लोगों पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई कर रही है। 01 मई से 31 जुलाई तक तीन महीने की अवधि में पूर्व रेलवे के सुरक्षा बलों ने रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की। मालदा टाउन, आसनसोल, हावड़ा और सियालदह मंडल में कुल 828 अभियोजन मामले दर्ज हुए हैं। 813 मामले पकड़े गए और 853 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 6,608 जुर्माना मामले दर्ज किए गए, जिनमें अदालत के माध्यम से तीन लाख 18 हजार 220 लोगों से जुर्माना वसूल किया गया तथा कुल 33 लाख 12 हजार 900 की पेनाल्टी प्राप्त हुई।

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