रेरा में खरीदार को जेल से राहत, बिल्डर पर शिकंजा बरकरार
प्रयागराज, अक्टूबर 8 -- ::::::::::वेब पर न भेजें:::::::::::: -अपीलीय ट्रिब्यूनल का आदेश न मानने पर आवंटी की एक साल की जेल खत्म -खरीदार पर अधिकतम 10 फीसदी तक आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता।
महत्वपूर्ण बदलाव रियल एस्टेट सेक्टर में घर-फ्लैट के खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेरा की धारा 68 में संशोधन के बाद अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन नहीं करने पर आवंटी को जेल भेजने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अधिनियम का अध्यादेश जारी होने के बाद इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
मानदंड में परिवर्तन नया संशोधन लागू होने के पहले धारा 68 के तहत रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश या निर्देश का उल्लंघन करने वाले आवंटी को अधिकतम एक साल की जेल या उल्लंघन जारी रहने की ...
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