रांची, जून 17 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी) में अध्यक्ष एवं मेंबर के रिक्त पद को भरने की मांग वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि रेरा में अध्यक्ष एवं मेंबर के रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया चार माह में पूरी कर ली जाएगी। सरकार के जवाब को देखते हुए अदालत ने उक्त जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से झारखंड रेरा में अध्यक्ष एवं मेंबर के पद पर नियुक्ति से संबंधित एक समयावधि तय करने को कहा था। सरकार ने बताया था कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है। कमेटी की कई बैठकें भी हुई हैं। रेरा में अध्यक्ष एवं मेंबर के रिक्त पद जल्द भ...
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