लखनऊ, मार्च 19 -- यूपी रेरा ने अपंजीकृत आवासीय परियोजनाओं के प्रचार-प्रसार पर सख्ती दिखाते हुए तीन परियोजनाओं पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला रेरा की 198वीं अथॉरिटी बैठक में लिया गया, जिसमें एस्टेट 105, सोभा रिवाना और अविकल्प एस्टेट परियोजनाओं पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। बिना पंजीकरण प्रचार पर कार्रवाईजांच में सामने आया कि मैक्स एस्टेट की नोएडा स्थित 'एस्टेट 105' और सोभा लिमिटेड की सोभा रिवाना परियोजना का प्रचार बिना रेरा पंजीकरण के वेबसाइट के माध्यम से किया जा रहा था। वहीं धनुषकोठी बिल्डर एवं डेवलपर की लखनऊ स्थित अविकल्प एस्टेट परियोजना में बिना पंजीकरण बिक्री का मामला मिला। रेरा ने इसे अधिनियम की धारा-3 का गंभीर उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की। प्राधिकरण ने संबंधित प्रमोटरों को पहले नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण ...