बरेली, अप्रैल 9 -- विवाहिता से दुष्कर्म कर ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन का दबाब बनाने के मामले में फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने लवजिहाद के आरोपी आनद उर्फ इकरार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना सीबीगंज में विवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह और उसकी बड़ी बहन अपने मायके में अलग-अलग मकान में रहती है। बड़ी बहन के पति की मृत्यु हो चुकी है। बहन के घर पर आनंद नाम का युवक किराये पर रहता है। दोनों बहनों के घर के बीच में एक दरबाजा है। 18 दिसंबर 2025 को आनंद पीड़िता के घर में चाकू लेकर घुस आया। आनंद ने चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म कर मोबाइल से फोटो खींच लिए। आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से कई बार में 35 हजार रुपये भी ले लिए। पीड़िता ने 18 फरवरी 2026 को अपनी बड़ी ...