रेप के बाद किशोरी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
आजमगढ़, जुलाई 24 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। ब्लात्कार के बाद किशोरी की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास तथा एक लाख छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पर्याप्त सबूत के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज जैनुद्दीन अंसारी ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सरायमीर थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी के दादा 11 फरवरी 2021 को दिन में बारह बजे खेत में काम कर रहे थे। पानी के लिए पाइप की जरूरत पड़ने पर किशोरी की मां ने उसे गांव के रिश्ते में चाचा लगने वाले जितेंद्र यादव उर्फ जित्तू के साथ उसके घर भेजा। यह भी पढ़ें- छात्रा की हत्या कर शव को बगीचे में फेंकने में कोचिंग संचालक दोषी इसके बाद किशोरी गायब हो गई। काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। कि...
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