अहमदाबाद, सितम्बर 30 -- रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आशाराम को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आशाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आशाराम ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें बताया था कि उसकी पत्नी बीमार है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने आशाराम की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट देखी और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी रिपोर्ट ली। डॉक्टरों ने कहा कि आशाराम की पत्नी की तबीयत अब स्थिर है और 2-3 दिन में अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। डॉक्टरों की इस रिपोर्ट के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने आशाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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