बिहारशरीफ, फरवरी 16 -- रेप के आरोपी को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपया अर्थदंड भी पुर्नवास के लिए पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकार से मिलेगा दो लाख पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। रेप के मामले में दोषी करार दिये गये आरोपी को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार ने आजीवन कारावास व 30 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाये जाने के बाद आरोपी को न्याययिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक नाइला बेगम ने बताया कि आरोपी मेहुंस थाना क्षेत्र के सरिका गांव का ब्रजेश कुमार है। उन्होंने बताया कि पांच सितंबर 2024 को आरोपी ने पालतू पशु को चार देने जा रही नाबालिग छात्रा को दबोच लिया था और रेप की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता द्वारा मेहुंस थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। मेडिकल...