दिल्ली, सितम्बर 18 -- नाबालिग लड़की के साथ 10 साल पुराने रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने आरोपी पर अब एससी/एसटी एक्ट को जोड़ने और इसके तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने माना है कि शुरुआती सबूतों से पता चल रहा है कि आरोपी को लड़की की जाति के बारे में पता था। इस मामले फैसला सुनाते हुए जस्टिस सौरभ बनर्जी ने ट्रायल कोर्ट के 2017 के फैसले में बदलाव करते हुए निर्देश दिया कि नाबालिग लडकी के साथ रेप के आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) के तहत आरोप तय किए जाएं। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाकी फैसलों को उसी तरह से रखा है।कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट का निर्देश दिया रेप पीड़िता ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिवीजन याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई हो रही थी। इस याचिका में कड़कड़डूमा ...