बरेली, मई 1 -- बरेली। नाबालिग को बहलाकर दुष्कर्म कर नहर फेकने के मामले में विशेष जज पाक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने आरोपी सौरभ की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि थाना हाफिजगंज में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी सौरभ अपने दो साथियों के साथ उसकी नाबालिग बेटी को 30 मार्च 2026 की रात बहलाकर ले गया। बरामद पीड़िता ने कमलबंद बयान में कहा कि सौरभ उसे बहलाकर ले गया नहर के पास जंगल में ले गया। सौरभ ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सौरभ उसे नहर में धक्का देकर भाग गया।
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