हरदोई, अप्रैल 21 -- हरदोई। एक युवती के साथ सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपित की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश यशपाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी के अनुसार, थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला बोर्डिंग हाउस निवासी मोबीन अहमद पर आरोप है कि उसने एक युवती से फेसबुक पर दोस्ती की। इसके बाद उसने युवती को बहला-फुसलाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए और इस दौरान अश्लील वीडियो व फोटो तैयार कर लिए। आरोप है कि आरोपी ने इन सामग्रियों को वायरल करने की धमकी देकर युवती का लगातार शोषण किया। यह भी पढ़ें- महिला विधायक के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को जमानत देने से इनकार पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ने अदालत में जमानत के लिए ...