रेणुकास्वामी हत्याकांड की जांच में तेजी लाए अदालत : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, मई 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता दर्शन और अन्य आरोपियों से जुड़े रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में बेंगलुरु की एक अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि अब तक मामले की प्रगति 'बहुत धीमी' रही है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कर्नाटक सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि दर्शन को वे सभी जेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिनका एक विचाराधीन कैदी हकदार होता है। शीर्ष अदालत ने बेंगलुरु के सिविल एवं सेशन जज की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया, जिसमें बताया गया कि मामले में तीन नवंबर 2025 को आरोप तय किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले सात महीनों में अभियोजन पक्ष केवल 10 गवाहों से जिरह कर पाया है, जबकि वह प्राथमिकता के आधार पर 60 ऐसे गवाहों से पूछताछ करना चाहता ह...
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