नई दिल्ली, सितम्बर 20 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को एक आदमी के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अदीश्वर सिंघल नाम के इस आदमी पर न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने का आरोप है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश सिंघल के खिलाफ शुरू की गई 'स्वतः संज्ञान' वाली अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही में कोर्ट में उनकी शारीरिक मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए दिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने आदेश दिया कि हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को निर्देश देते हैं कि वे प्रतिवादी (सिंघल) के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे, ताकि हमारे आदेशों का पालन करते हुए उनकी मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके। 18 सितंबर को सिंघल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर...