रांची, अप्रैल 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। भूमि के किराया निर्धारण (रेंट रसीद) जारी नहीं करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि पूर्व में दी गई अंडरटेकिंग के बावजूद प्रार्थी को रेंट रसीद जारी नहीं की गई, जो गंभीर मामला है। अदालत ने उपायुक्त की इस कार्रवाई को अदालत को गुमराह करने वाला बताया और इस आदेश को यूपीएससी एवं गृह मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि रेंट रसीद जारी करने के बजाय प्रशासन ने सिविल कोर्ट के टाइटल सूट में प्रार्थी के पक्ष में आए फैसले के खिलाफ सेकेंड अपील दाखिल कर दी है। यह भी पढ़ें- प्रधान न्यायाधीश ने डीसी व सीनियर एसपी के साथ की मासिक समीक्षा बैठक इस पर अदालत ने कड़ी आप...
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