रांची, फरवरी 26 -- रांची, संवाददाता। रेंजर आनंद कुमार की पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आनंद कुमार को पेंशन व ग्रेच्युटी भुगतान का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में अपील दाखिल की। जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई कर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और अंतरिम राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगन लगा दिया। बात दें कि सरकार ने रेंजर आनंद कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान पेंशन नियमावली के नियम 43(सी) के आधार पर रोका था। इस नियम के अनुसार यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो तो भुगतान रोका जा सकता है। ...