रूबी की मौत के मामले में पति, सास और ससुर को 10-10 साल की सजा
पूर्णिया, अगस्त 26 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। निकाह के बाद रूबी खातून ने भी खुशहाल जिंदगी के सपने संजोए थे। लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद दहेज की मांग ने उन सपनों को तोड़ दिया। दहेज की मांग को लेकर कथित प्रताड़ना से शुरू हुआ यह मामला अंततः अदालत के फैसले तक पहुंचा जहां पति, सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई गई। मायके पक्ष का आरोप था कि कभी घर बनाने के नाम पर नकद रुपये तो कभी वॉशिंग मशीन और अन्य घरेलू सामान की मांग को लेकर रूबी को प्रताड़ित किया जाता था। आखिरकार शादी के करीब एक साल बाद ही उसकी मौत हो गई। इस दहेज हत्या मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम कुमार की अदालत ने पति मो. आसिक, सास हसरती खातून और ससुर सैफुद्दीन राय को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सजा के बाद तीनों को केंद्री...
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