रुद्रपुर, फरवरी 27 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर क्षेत्र के एक चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मामले में सजा काट रहे दो अभियुक्तों, धीर सिंह और अजय कुमार की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मामले में तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट में पीड़िता और उसके पिता ने आरोपियों की पहचान नहीं की थी। यह आदेश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने गुरुवार को अभियुक्तों द्वारा दायर आपराधिक अपील और जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया। अभियुक्तों ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें इस गंभीर अपराध का दोषी पाते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। यह भी पढ़ें- चारधाम में सैकड़ों बेजुबान जानवरों की मौत...