मुजफ्फरपुर, अगस्त 5 -- मुजफ्फ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। महिला बचत अभिकर्ता से 20 हजार रुपये घूस लेने के दोषी सीतामढ़ी के तत्कालीन राष्ट्रीय बचत अधिकारी प्रदीप कुमार को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। सेशन ट्रायल के बाद विशेष न्यायालय (निगरानी) के न्यायाधीश दशरथ मिश्र ने बुधवार को उन्हें सजा सुनाया। विशेष लोक अभियोजक (निगरानी) कृष्णदेव साह ने कोर्ट के समक्ष 12 गवाहों को पेश किया था।प्रदीप नालंदा जिले के बिहारशरीफ के निवासी हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने उन्हें नौ दिसंबर 2014 को 20 हजार रुपये घूस लेते सीतामढ़ी के कैलाशपुरी मोहल्ला में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सीतामढ़ी के परिहार थाने के मनपौर बेला गांव के सुनील कुमार ने एक दिसंबर 2014 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज...