मेरठ, जुलाई 5 -- मेरठ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अजय कुमार प्रथम ने रिश्वत लेने के मामले में आरोपी लेखपाल निर्मल कुमार गुप्ता पुत्र जयप्रकाश, निवासी शंकरपुरी,जिला सहारनपुर को दोषी ठहराते हुए छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार शिकायतकर्ता इकलाख पुत्र मोहम्मद वुफोल अहमद, निवासी ग्राम जगोता, थाना नकुड़, सहारनपुर ने 5 अगस्त 2016 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, मेरठ में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे संबंधी रिपोर्ट लगाने के एवज में आरोपी लेखपाल ने 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।शिकायत के सत्यापन के बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। मुकदमे की सुनवा...