रिश्वत लेने के आरोपी दारोगा को नहीं मिली जमानत
रांची, अप्रैल 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। गुमला जिले के चैनपुर थाना में थाना प्रभारी रहते हुए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोप गठन के बाद वह दोबारा जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान एसीबी और बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। शैलेश कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने एक मामले को मैनेज करने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं।
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