फरीदाबाद, सितम्बर 9 -- फरीदाबाद, अशोक जैन। मुकदमे में कार्रवाई आगे बढ़ाने के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपित बर्खास्त सब इंस्पेक्टर वीर सैन को अतिरिक्त सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपित को एक लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए। अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपित आठ जुलाई 2026 से जेल में है, जबकि मामला वर्ष 2022 का है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और अभियोजन की ओर से अंतिम रिपोर्ट भी अदालत में दाखिल की जा चुकी है। ऐसे में आरोपित को आगे हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा。 यह भी पढ़ें- एसीबी ने साइबर थाना के एसआई को 30 हजार घूस लेते रंगेहाथ दबोचारिश्वत की मांग कार्यालय पहुंचकर मांगी थी रिश...