प्रयागराज, दिसम्बर 9 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने की आरोपी महिला कांस्टेबल की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने अर्चना राय की जमानत अर्जी पर दिया है। कांस्टेबल पर दहेज उत्पीड़न मामले में एक आरोपी का नाम विवेचना से हटाने के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का आरोप है। वाराणसी में कोतवाली थाना प्रभारी के पद पर तैनात इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी व कांस्टेबल अर्चना राय को 17 अक्तूबर को एंटी करप्शन की टीम ने भदोही के शिकायतकर्ता मेराज से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दोनों ने दहेज उत्पीड़न के मामले से विवेचना के दौरान नाम हटाने के लिए रुपये की मांग की थी। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने दोनों को पकड़कर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया। जेल में बंद आरोपी कांस्टेबल अर्चना राय ने हाईकोर्ट में ज...
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