रांची, जुलाई 17 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज जिले के बरहदवा प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) नंदन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। नंदन कुमार को एसीबी, दुमका ने 19 मार्च 2026 को शिकायतकर्ता मो आलमगीर की सूचना पर 40 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ दुमका विजिलेंस थाना में मामला दर्ज किया गया है। यह भी पढ़ें- पांच लाख रिश्वत लेने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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